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Sonbhadra News: कफ सिरप तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, आरोपी के पिता पर कड़ी कार्रवाई.

भोला प्रसाद को एक वर्ष के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया गया। पुलिस जांच में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी का खुलासा हुआ। फर्जी फर्म “शैली ट्रेडर्स” के माध्यम से किया जा रहा था कारोबार। नेटवर्क बांग्लादेश तक फैला होने की बात सामने आई है। पुलिस ने इसे निवारक कार्रवाई बताते हुए आगे भी सख्ती जारी रखने की बात कही।

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3:22 PM, Apr 17, 2026

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Sonbhadra News: कफ सिरप तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, आरोपी के पिता पर कड़ी कार्रवाई.
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कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई, शुभम जायसवाल के पिता को निरुद्ध किया गया।

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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।

जनपद में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के आपराधिक नेटवर्क पर प्रहार करते हुए उसके पिता भोला प्रसाद को पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी निरोध आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र के माध्यम से निरोधक प्राधिकारी ने यह कार्रवाई की है। इस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों को एक वर्ष तक निरुद्ध रखने का प्रावधान है, जिससे ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। जांच में सामने आया कि भोला प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय राम दयाल, निवासी वाराणसी, कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन और काले बाजार में बिक्री में सक्रिय रूप से शामिल था। पुलिस के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क संगठित तरीके से संचालित किया जा रहा था, जिसमें फर्जी फर्मों के जरिए अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। विशेष रूप से “शैली ट्रेडर्स” नामक फर्जी फर्म के माध्यम से दवा कंपनी से भारी मात्रा में कोडीन युक्त फेन्साडिल कफ सिरप प्राप्त कर उसे अवैध रूप से अन्य स्थानों, यहां तक कि बांग्लादेश तक भेजा जा रहा था। इस अवैध तस्करी से आरोपियों द्वारा भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों से अलग एक निवारक कदम के रूप में की गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। निरोध आदेश के तहत भोला प्रसाद को आगामी एक वर्ष तक जिला कारागार में रखा जाएगा। जनपद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह के नेटवर्क के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


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